छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण से संबंधित एक महत्वपूर्ण नियम जारी किया गया है। इस नियम के अनुसार अब छत्तीसगढ़ के मूल निवासी OBC उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ केवल तभी मिलेगा, जब वे नॉन क्रीमी लेयर (Non Creamy Layer) श्रेणी में आते हों।
यह नियम सभी सरकारी भर्तियों, प्रवेश प्रक्रियाओं और योजनाओं में लागू किया जाएगा। ऐसे में OBC अभ्यर्थियों के लिए यह जानकारी बेहद जरूरी है।
OBC आरक्षण का लाभ किसे मिलेगा?
छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ केवल नॉन क्रीमी लेयर होने की स्थिति में दिया जाएगा।
यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमी लेयर की श्रेणी में आता है, तो उसे OBC आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, चाहे उसके पास जाति प्रमाण पत्र ही क्यों न हो।
नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है?
नॉन क्रीमी लेयर उन OBC परिवारों को कहा जाता है, जिनकी वार्षिक आय सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से कम होती है।
सरल शब्दों में:
- कम आय वाले OBC परिवार → नॉन क्रीमी लेयर
- अधिक आय वाले OBC परिवार → क्रीमी लेयर
आय प्रमाण पत्र से जुड़ा नया नियम
सरकारी सूचना के अनुसार:
- नॉन क्रीमी लेयर में मान्य होने के लिए
- आवेदन की तिथि से पिछले 03 वर्षों के भीतर जारी किया गया आय प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है
- यह आय प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र के साथ संलग्न होना चाहिए
यदि आय प्रमाण पत्र 3 वर्ष से अधिक पुराना है, तो वह अमान्य माना जाएगा।
किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी?
OBC अभ्यर्थियों को निम्न दस्तावेज तैयार रखने होंगे:
- जाति प्रमाण पत्र
- नॉन क्रीमी लेयर आय प्रमाण पत्र (पिछले 3 वर्षों के भीतर जारी)
- छत्तीसगढ़ मूल निवासी प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड / पहचान पत्र
इन दस्तावेजों के बिना आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
सरकारी सेवकों के पुत्र/पुत्री के लिए नियम
सरकारी सूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि:
- यदि अभ्यर्थी के माता-पिता शासकीय सेवा में कार्यरत हैं,
- तो उनके पुत्र/पुत्री के मामले में
- सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी
अर्थात ऐसे मामलों में अलग नियम लागू हो सकते हैं।
यह नियम किन पर लागू होगा?
यह नियम निम्न सभी प्रक्रियाओं पर लागू होगा:
- सरकारी नौकरी की भर्ती
- शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश
- प्रतियोगी परीक्षाएं
- राज्य सरकार की योजनाएं
हर जगह OBC आरक्षण के लिए नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण अनिवार्य होगा।
OBC उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह
यदि आप OBC वर्ग से आते हैं और किसी भी सरकारी भर्ती या एडमिशन के लिए आवेदन करने वाले हैं, तो:
- समय रहते नया आय प्रमाण पत्र बनवा लें
- सुनिश्चित करें कि प्रमाण पत्र 3 वर्ष से अधिक पुराना न हो
- आवेदन से पहले सभी दस्तावेजों की जांच कर लें
एक छोटी सी गलती आपके आरक्षण लाभ को खत्म कर सकती है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
Q1. क्या सिर्फ जाति प्रमाण पत्र काफी है?
नहीं, अब जाति प्रमाण पत्र के साथ नॉन क्रीमी लेयर आय प्रमाण पत्र भी जरूरी है।
Q2. आय प्रमाण पत्र कितने समय के भीतर का होना चाहिए?
आवेदन की तिथि से पिछले 3 वर्षों के भीतर जारी।
Q3. क्रीमी लेयर OBC को क्या मिलेगा?
क्रीमी लेयर OBC को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
छत्तीसगढ़ सरकार का यह नियम OBC आरक्षण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाता है। इससे वास्तविक जरूरतमंद उम्मीदवारों को लाभ मिलेगा।
यदि आप OBC अभ्यर्थी हैं, तो नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र समय पर बनवाना बेहद जरूरी है, ताकि भविष्य में किसी भी सरकारी प्रक्रिया में परेशानी न हो।
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